एनआरसी का उद्देश्य देश में अवैध नागरिकों की पहचान करना है, कोई भी निवासी जो स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने या उससे अधिक समय से है, उसे एनपीआर में पंजीकरण करना आवश्यक है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति 6 महीने से देश के किसी हिस्से में रह रहा है तो उसे भी एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।